बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस समय पोर्नोग्राफी केस के सिलसिले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और शर्लिन चोपड़ा से भी इस केस में मुंबई पुलिस पूछताछ करने में जुटी है. शर्लिन चोपड़ा को डर है कि कहीं इस मामले में उनकी भी गिरफ्तारी न हो जाए. शर्लिन चोपड़ा का मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म रैकेट में बयान रिकॉर्ड किया है, जिसके बाद एक्ट्रेस को गिरफ्तारी का डर सता रहा है. ऐसे में शर्लिन ने मुंबई सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. साथ ही बेल की अपील पहले ही कर डाली है.
शर्लिन ने दी बेल की अर्जी
शर्लिन ने अपने वकील द्वारा कोर्ट में बताया है कि वह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से कतरा नहीं रही हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी से पहले खुद का बचाव करना चाहती हैं, जैसे बाकी के दोषियों ने किया है. बता दें कि पोर्न फिल्म रैकेट के अंतरगत एफआईआर दर्ज की गई है जो सेक्शन 292, 293 के तहत हुई है. इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इनडीसेंट रीप्रिजेन्टेशन ऑफ वुमन एक्ट के तहत सेक्शन 67 और 67ए फाइल किया गया है. इन्वेस्टिगेशन के लिए शर्लिन चोपड़ा को 26 जुलाई, 2021 में मुंबई पुलिस ब्रांच में मौजूद रहने के आदेश दिए गए थे. उन्हें व्हॉट्सऐप पर समन नोटिस भेजा गया था जो 1419 के तहत सेक्शन 160 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतरगत था.
एक्ट्रेस के वकील बोरकर ने जज सोनाली अग्रवाल के सामने बेल की अर्जी दी थी, लेकिन सरकारी वकील का कहना था कि पुलिस केवल शर्लिन का बयान रिकॉर्ड करना चाहती है. बोरकर ने कोर्ट को बताया कि साल 2021 में हुई एफआईआर के मुताबिक, चोपड़ा किसी भी चीज पर कॉमेंट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें न तो एफआईआर की कॉपी मिली है और न ही उन्हें इल्जामों के बारे में पता है जो उन पर लगाए गए हैं. ऐसे में केस में गिरफ्तारी से पहले वह बेल की अर्जी दाखिल कर रही हैं, क्योंकि दोषी को पहले से ही हिरासत में ले लिया गया है.
शर्लिन का कहना है कि बिना सच और सही फैक्ट्स जानें उन पर केस में आरोप लगाए जा रहे हैं. एफआईआर में लिखे कई आरोपों पर बेल नहीं मिल सकती है, इसके लिए वह पहले से ही बेल की अर्जी दाखिल करना चाहती हैं. इसके अलावा शर्लिन ने नैचुरल जस्टिस की अपील की है, जिससे उन्हें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के सामने बोलने की पूरी आजादी दी जा सके. बिना गिरफ्तारी के डर से वह अपनी बात रख सकें. किसी के दवाब में आकर वह कुछ न कहें.
मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है. छानबीन करने वाले ऑफिसर ने उन्हें समय जारी किया है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सेशन कोर्ट में सेक्शन 438 के तहत एक्ट्रेस की अर्जी खारिज की गई तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं. शर्लिन को कहा गया है कि वह इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की पूरी मदद करेंगी. एक्ट्रेस की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया है, जोकि 20 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया है. मुंबई सेशन कोर्ट में शर्लिन द्वारा दी गई बेल की अर्जी की सुनवाई 29 जुलाई को होगी.