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सैफ मारपीट मामला: कबूलनामे की अर्जी पर अभियोजन से जवाब तलब
Tara Tandi
29 Aug 2026 1:13 PM IST

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Mumbai मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमले की घटना में एक नया अपडेट आया है। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत में अपना जुर्म कबूल करने की अर्ज़ी दी है।
बांग्लादेशी नागरिक, जिसे इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया था, अभी न्यायिक हिरासत में है।
आरोपी के वकील विपुल दुशिंग ने IANS को बताया कि उन्होंने जुर्म कबूल करने की इच्छा जताते हुए एक अर्ज़ी दाखिल की है। उन्होंने अदालत से थोड़ी नरमी बरतने की भी गुज़ारिश की है।
इसके जवाब में, अदालत ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है।
एडिशनल सेशंस जज जी.पी. देशमुख ने इस महीने की शुरुआत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपी पर 'घातक हथियार का इस्तेमाल करके लूटपाट', गंभीर चोट पहुँचाने और घर में घुसने (house trespass) के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, उस पर फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराएँ भी लगाई गई हैं।
गौरतलब है कि उस समय आरोपी ने अदालत के सामने खुद को 'बेगुनाह' बताया था।
16 जनवरी 2025 की तड़के, सैफ के बांद्रा स्थित घर में एक घुसपैठिए ने उन पर चाकू से कई बार हमला किया था।
'ओमकारा' एक्टर को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई।
बाद में डॉक्टरों ने बताया कि सैफ जब अस्पताल पहुँचे तो उनकी रीढ़ की हड्डी के पास चाकू धँसा हुआ था। घुसपैठिए से हाथापाई के दौरान उन्हें छह चोटें आई थीं। इनमें उनके बाएँ हाथ और गर्दन पर दो गहरे घाव शामिल थे।
कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले ने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी बड़ी बहस छेड़ दी थी कि मशहूर हस्तियाँ ऐसे टारगेटेड अपराधों के प्रति कितनी असुरक्षित हैं।
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