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Mumbai मुंबई। बेंगलुरु की 64वीं सीसीएच सत्र अदालत ने गुरुवार को सोने की तस्करी के मामले में कथित संलिप्तता के लिए कन्नड़ अभिनेत्री हर्षवर्धिनी रान्या उर्फ रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह फैसला आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें 14 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। रान्या ने शुरुआत में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था।
यह तीसरी बार है, जब अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्थगित की है। रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 14.2 किलोग्राम सोना रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये है। वह दुबई से भारत आई थी और उस पर एक हाई-प्रोफाइल सोने की तस्करी का आरोप था। हिरासत के दौरान, अभिनेत्री ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को कबूल कर लिया। उसने अधिकारियों को विस्तार से बताया कि कैसे उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उसे दुबई से सोने की तस्करी करने के लिए कहा गया। उसने आगे खुलासा किया कि उसने तस्करी का तरीका एक यूट्यूब वीडियो से सीखा था।
इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की।
यह तीसरी बार है, जब अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्थगित की है। रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 14.2 किलोग्राम सोना रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये है। वह दुबई से भारत आई थी और उस पर एक हाई-प्रोफाइल सोने की तस्करी का आरोप था। हिरासत के दौरान, अभिनेत्री ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को कबूल कर लिया। उसने अधिकारियों को विस्तार से बताया कि कैसे उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और उसे दुबई से सोने की तस्करी करने के लिए कहा गया। उसने आगे खुलासा किया कि उसने तस्करी का तरीका एक यूट्यूब वीडियो से सीखा था।
इसके बाद उनके आवास पर तलाशी ली गई, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की।
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