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New Delhi नई दिल्ली: सोना तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका पर बेंगलुरू सत्र न्यायालय गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। मामले की मुख्य आरोपी रान्या राव, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है, को 12.56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और सत्र न्यायालय द्वारा आज उसकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाना है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में तर्क दिया है कि अभिनेत्री ने सोना खरीदने के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने की बात स्वीकार की है। अधिकारियों ने रान्या राव के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए धारा 108 के तहत एक नोटिस जारी किया है क्योंकि इससे अन्य वित्तीय अनियमितताओं का पता चलेगा।
अभिनेत्री के करीबी सहयोगी तरुण राज मामले में दूसरे आरोपी हैं और वे भी अपनी जमानत याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो उसी दिन सुनाए जाने की उम्मीद है। इस बीच, साहिल जैन नामक एक सोने के व्यापारी को रान्या राव से जुड़े तस्करी के सोने को ठिकाने लगाने में कथित संलिप्तता के लिए बुधवार को गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्हें पूछताछ और आगे की जांच में मदद के लिए चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है।
इससे पहले, विशेष आर्थिक अपराध न्यायालय में डीआरआई की ओर से पेश वकील मधु राव ने कहा, तरुण और रान्या लगभग 26 बार दुबई की यात्रा कर चुके हैं। वे सुबह निकलते और शाम तक वापस लौट आते। तरुण दुबई से हैदराबाद गए। इस यात्रा का टिकट रान्या राव ने बुक किया था। इसके अलावा, तरुण ने दुबई में रान्या को सोना दिया था वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव से भी सोने की तस्करी के मामले में पूछताछ की गई है। 15 मार्च को, कर्नाटक सरकार ने सोने की तस्करी के मामले में डीजीपी के. रामचंद्र राव को तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया। सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गई अभिनेत्री ने उच्चतम रैंक के अधिकारियों के लिए आरक्षित प्रोटोकॉल का लाभ उठाकर सुरक्षा जांच से बचने के लिए अपने सौतेले पिता राव के नाम का दुरुपयोग किया।
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