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सोना तस्करी मामले में रान्या राव को जमानत लेकिन कड़े कानून के तहत हिरासत में

Kanchan Paikara
20 May 2025 7:08 PM IST
सोना तस्करी मामले में रान्या राव को जमानत लेकिन कड़े कानून के तहत हिरासत में
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Gold smuggling case:बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत ने मंगलवार को सोने की तस्करी के मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और सह-आरोपी तरुण कोंडाराजू को डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी। हालांकि, अभिनेत्री को तस्करी विरोधी कड़े कानून के तहत हिरासत में ही रहना पड़ सकता है।
उन्हें दो-दो जमानतदारों और ₹2 लाख के बॉन्ड पर ज़मानत दी गई।अदालत ने कड़ी शर्तें भी लगाईं - वे देश छोड़कर नहीं जा सकते और उन्हें ऐसा कोई अपराध नहीं करना चाहिए।
अदालत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी ज़मानत रद्द कर दी जाएगी।रान्या के वकील बीएस गिरीश ने तर्क दिया कि ज़मानत मिलने पर भी अभिनेत्री को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ़ कड़े विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (COFEPOSA) अधिनियम, 1974 के तहत मामला दर्ज किया गया है।अधिकारियों ने कहा कि जाँच के दौरान उनके सहयोग की कमी का हवाला देते हुए उन्हें अवैध गतिविधियों को फिर से शुरू करने से रोकना ज़रूरी था।वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 3 मार्च को 12.56 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कर्नाटक सरकार ने तस्करी रैकेट में डीजीपी रामचंद्र राव की संभावित संलिप्तता की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है।
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