Cheque बाउंस केस में राजपाल यादव की याचिका खारिज, जेल जाना तय

New Delhi नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत के आदेश के बाद अभिनेता को अब तीन महीने जेल में बिताने होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने शुक्रवार को राजपाल यादव से जुड़े कई चेक बाउंस मामलों पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि अभिनेता को कई बार अपना वादा पूरा करने और शिकायतकर्ता कंपनी का बकाया भुगतान करने के अवसर दिए गए, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं रहे।
यह मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दर्ज कराया गया था। कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभिनेता ने विवाद को सुलझाने और भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बार-बार समय मिलने के बावजूद उन्होंने तय राशि जमा नहीं की।
हाई कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव ने करीब 2.5 करोड़ रुपये की राशि किस्तों में चुकाने की बात कही थी, लेकिन वह अपने इस वादे को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखा।
छह महीने की सुनाई गई थी सजा
जानकारी के अनुसार, मई 2024 में सेशंस कोर्ट ने एक चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभिनेता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया था कि मामले को आपसी समझौते के जरिए सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया था।
हालांकि, अदालत की निगरानी में भी भुगतान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। हाई कोर्ट ने पाया कि अभिनेता लगातार समय मांगते रहे, लेकिन शिकायतकर्ता कंपनी की राशि वापस नहीं कर पाए।
फरवरी में भी जाना पड़ा था जेल
इससे पहले इसी साल फरवरी में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था। अदालत के पुराने निर्देशों का पालन नहीं करने पर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा था।
राजपाल यादव ने सरेंडर के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन अदालत ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद उन्होंने 5 फरवरी को जेल में सरेंडर किया था। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए सजा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था।
लेकिन बाद में अभिनेता अपने बाकी वादों को पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते अदालत ने फिर से सख्त रुख अपनाया। अब उन्हें तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
राजपाल यादव बॉलीवुड के चर्चित कॉमेडी कलाकारों में शामिल हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है। हालांकि, चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई के चलते उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।





