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Entertainment मनोरंजन : एक्टर राजपाल यादव ने गुरुवार को शाम 4 बजे तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर कई चेक-बाउंस मामलों में उन्हें कोई और राहत देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को, एक्टर ने सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान, यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर ने ₹50 लाख का इंतज़ाम कर लिया है और बाकी बकाया चुकाने के लिए एक और हफ़्ते का समय मांगा। हालांकि, यह बताया गया कि शिकायतकर्ता को अभी भी ₹9 करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है।
यह मामला 2018 का है, जब एक फाइनेंसर की शिकायत के बाद दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को कई चेक-बाउंस मामलों में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने एक्टर को छह महीने जेल की सज़ा सुनाई थी, जिसे 2019 में एक सेशंस कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। इसके बाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस सज़ा को चुनौती दी थी।
यादव के वकील ने तर्क दिया कि यह वित्तीय संकट तब आया जब शिकायतकर्ता से लिए गए फंड से बनी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। जून 2024 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने यादव की सज़ा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, और उनसे शिकायतकर्ता के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए "ईमानदार और वास्तविक कदम" उठाने का आग्रह किया था।
हालांकि, 2 फरवरी को, हाई कोर्ट ने कोई और विस्तार देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यादव ने अपने खिलाफ दायर सात मामलों में से प्रत्येक में ₹1.35 करोड़ चुकाने के अपने वादों को बार-बार तोड़ा था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास पहले से जमा की गई राशि शिकायतकर्ता को जारी की जाए।
अब तक, यादव ने रजिस्ट्रार जनरल के पास ₹75 लाख के दो डिमांड ड्राफ्ट जमा किए हैं। कोई और राहत न मिलने पर, एक्टर ने कोर्ट के निर्देशानुसार सरेंडर कर दिया।
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