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Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता पोसानी कृष्ण मुरली को उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रेलवे कोडुरु की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सात घंटे से अधिक समय तक सुनने के बाद सुबह करीब पांच बजे अपना आदेश सुनाया। जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में पोसानी को बाद में कडप्पा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस ने 66 वर्षीय मुरली को बुधवार रात हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया और ओबुलवारीपल्ले पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ के बाद गुरुवार रात उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। रात करीब 9.30 बजे शुरू हुई बहस सुबह 5 बजे तक जारी रही। पोसानी के वकील पी. सुधाकर रेड्डी ने अदालत से उन्हें जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपील खारिज कर दी और उन्हें 12 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अभिनेता पर 24 फरवरी को जन सेना नेता जोगिनेनी मणि की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने उन पर जन सेना अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पोसानी ने एक विशेष जाति के खिलाफ टिप्पणी की और इस तरह जातियों, फिल्म प्रशंसकों और राजनीतिक दलों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की। पोसानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 353 (2), 111 आर/डब्ल्यू 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पोसानी को हैदराबाद से रेलवे कुडुरु लाने के बाद पुलिस ने उनसे नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अन्नामय्या जिले के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर नायडू ने सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा पूछताछ के दौरान सहयोग न करने पर अभिनेता से पूछताछ की। थाने में सरकारी डॉक्टर ने अभिनेता की मेडिकल जांच की। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में पोसानी के खिलाफ इसी तरह के मामले दर्ज किए गए थे। नवंबर 2024 में, आंध्र प्रदेश में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की युवा शाखा तेलुगु युवाथा के नेता बंडारू वामसीकृष्णा की शिकायत पर पोसानी के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि पोसानी ने सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ झूठे आरोप और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता की टिप्पणियों ने मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि टिप्पणियों ने समूहों के बीच कलह पैदा की। वाईएसआरसीपी के सत्ता में रहने के दौरान एपी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष रहे पोसानी पर बीएनएस की धारा 111, 196, 353, 299, 341 और 336 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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