मनोरंजन
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में बिना इजाजत अब नहीं कर पाएंगे content इस्तेमाल
Sanjna Verma
17 Aug 2024 3:05 PM GMT
x
दिल्ली Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के नाम, पात्रों और सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी है। इस धारावाहिक के निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि कई संस्थाएं वेबसाइट संचालित करके, उत्पाद बेचकर और यहां तक कि यूट्यूब पर "अश्लील" वीडियो प्रसारित करके इसके नाम, पात्रों की तस्वीरों आदि का व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग कर रही हैं। सोलह वर्षों से अधिक समय से प्रसारित हो रहे इस धारावाहिक में लगभग 4,000 एपिसोड हैं।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने धारावाहिक के निर्माता की याचिका पर कई ज्ञात और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि यदि एकतरफा अंतरिम रोक नहीं लगाई जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी 'नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड' ने कहा कि उसके धारावाहिक और उसके पात्रों से संबंधित भारत में कई पंजीकृत Trademark पर उसका वैधानिक अधिकार है। इसके कुछ ट्रेडमार्क 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', 'उल्टा चश्मा', 'तारक मेहता', 'जेठालाल', 'गोकुलधाम' आदि हैं।
कोर्ट को बताया गया कि वादी के पास इस धारावाहिक के विभिन्न पात्रों और एनिमेशन का कॉपीराइट है, लेकिन इसके बावजूद कुछ संगठन वेबसाइटों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवैध रूप से उत्पाद बेच रहे हैं। वादी ने कहा कि अवैध रूप से बेचे जा रहे उत्पादों में इस धारावाहिक के पात्रों की तस्वीरों और संवादों वाली टी-शर्ट, पोस्टर और स्टिकर शामिल हैं।
कोर्ट ने 14 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि धारावाहिक के पात्रों या सामग्री वाले Youtube video, जिनमें अश्लील सामग्री भी शामिल है, को हटाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर आपत्तिजनक वीडियो नहीं हटाए गए तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से सभी लिंक या वीडियो हटाने को कहेगा।
धारावाहिक के निर्माता असित कुमार मोदी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह कड़ा संदेश जाता है कि धारावाहिक की बौद्धिक संपदा का इस तरह उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी मेहनत का दुरुपयोग होते देखना निराशाजनक है। हम अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के महत्व को पहचानने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आभारी हैं।"
Tagsतारक मेहता का उल्टा चश्माइजाजतcontentइस्तेमालpermissionuseजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Sanjna Verma
Next Story