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'Mannat' में जुड़ेंगी नई मंजिलें, सुप्रीम कोर्ट ने रेनोवेशन को दी हरी झंडी

Ratna Netam
14 July 2026 7:48 PM IST
Mannat  में जुड़ेंगी नई मंजिलें, सुप्रीम कोर्ट ने रेनोवेशन को दी हरी झंडी
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New Delhi नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के मुंबई स्थित प्रसिद्ध बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मन्नत में दो नई मंजिलें जोड़ने के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के फिल्म स्टार होने के कारण अदालत प्रभावित नहीं होती, बल्कि वह केवल कानून और नियमों के आधार पर फैसला करती है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने घर में बदलाव के लिए निर्धारित नियमों के तहत अनुमति ली है तो उसमें आपत्ति की कोई वजह नहीं बनती। अदालत ने माना कि शुरुआती तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण से जुड़े नियमों का पालन किया गया है और संबंधित अधिकारियों ने जांच के बाद ही मंजूरी प्रदान की है।

यह याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाऊंडकर ने दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण के लिए जरूरी पर्यावरणीय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। उन्होंने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) की ओर से दी गई CRZ मंजूरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसमें कई प्रक्रियात्मक खामियां थीं।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मामले से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया।

इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इस मामले में याचिका खारिज कर चुका था। NGT ने अपने आदेश में कहा था कि मन्नत के प्रस्तावित रेनोवेशन के लिए दी गई CRZ मंजूरी में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाई गई है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावित निर्माण केवल मौजूदा इमारत के ऊपर दो नई मंजिलें जोड़ने तक सीमित है और इसमें किसी नए क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जा रहा है।

बता दें कि शाहरुख खान का बंगला ‘मन्नत’ मुंबई के बांद्रा इलाके में समुद्र किनारे स्थित है। यह बंगला मुंबई की सबसे चर्चित और महंगी संपत्तियों में शामिल है। शाहरुख खान ने वर्ष 2001 में इस संपत्ति को खरीदा था और बाद में इसे अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार डिजाइन कराया।

समुद्र के किनारे स्थित होने और क्षेत्र में लागू पर्यावरणीय नियमों के कारण मन्नत में किसी भी तरह के निर्माण या बदलाव के लिए CRZ समेत कई विभागों से अनुमति लेना जरूरी होता है। रेनोवेशन योजना के तहत बंगले में दो नई मंजिलें जोड़ने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे संबंधित अधिकारियों ने जांच के बाद मंजूरी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाहरुख खान और गौरी खान को बड़ी राहत मिली है। वहीं, इस मामले में अदालत के निर्णय ने यह भी साफ कर दिया है कि निर्माण संबंधी मामलों में अनुमति और नियमों के पालन को ही प्राथमिक आधार माना जाएगा।

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