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सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोका
Mumbai: शहर की सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्ममेकर अभिनव कश्यप और दूसरों को सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी रूप में कोई भी कमेंट करने से रोक दिया, साथ ही एक्टर को फिल्ममेकर और दूसरों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत भी दी।
खान ने कश्यप, कोमल मेहरू, खुशनु हजारे, अशोक कुमार / जॉन डो और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ उनके और उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। रोक लगाने के आदेश जारी करते हुए, कोर्ट ने कहा कि बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ गाली-गलौज या धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है।
खान ने हजारे के मालिकाना हक वाले “बॉलीवुड ठिकाना” चैनल पर दिखाए गए कई वीडियो इंटरव्यू में कश्यप द्वारा उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर “निंदनीय, झूठे और बहुत ज़्यादा अपमानजनक” बयान दिए जाने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन इंटरव्यू और वीडियो में, कश्यप पर कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और परिवार पर करियर बर्बाद करने के लिए एक कार्टेल चलाने का आरोप है।
कहा जा रहा है कि सितंबर और दिसंबर 2025 के बीच ऐसे 26 वीडियो इंटरव्यू और पॉडकास्ट रिलीज़ हुए हैं, जो विवाद के सेंटर में हैं। वकील प्रदीप गांधी के ज़रिए फाइल किए गए केस में, खान ने कश्यप और दूसरों द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ किए गए कमेंट्स के लिए परमानेंट रोक और Rs9 करोड़ के हर्जाने की मांग की है।
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