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इस एक्ट्रेस की तस्वीर का गलत इस्तेमाल, पहुंची हाईकोर्ट, अमेजन प्राइम वीडियो फिर विवादों में
jantaserishta.com
4 March 2021 4:26 AM GMT
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फाइल फोटो
नई दिल्ली: स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तांडव वेब सीरीज को लेकर उठे विवादों के बाद अब एक और विवाद खड़ा हो गया है. अब बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने एक्ट्रेस साक्षी मलिक (Sakshi Malik) की शिकायत पर अमेजन प्राइम वीडियो को फटकार लगाई है. कोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो को तेलुगु फिल्म 'वी' (V) को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है. एक्ट्रेस का दावा है कि उनकी तस्वीर का फिल्म में गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है. इसके लिए उन्होंने मानहानि का मामला दर्ज कराया है.
इस वजह से दर्ज कराया गया केस
मॉडल-एक्ट्रेस साक्षी मलिक (Sakshi Malik) ने वेंकटेश्वर क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था. साक्षी का कहना है कि फिल्म में उनकी तस्वीर का बिना अनुमति के प्रयोग किया गया. साक्षी की वकील सुवीन बेदी ने कहा कि फिल्म में साक्षी की फोटो का एस्कॉर्ट के रूप में प्रयोग किया गया है. हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीर का इस्तेमाल करना पहली नजर में अस्वीकार्य, गैरकानूनी और पूरी तरह से अवैध है.
जस्टिस ने कही ये बात
जस्टिस गौतम पटेल ने इस केस के फैसले में कहा फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है. वहीं फोटो का निम्नस्तरीय इस्तेमाल और भी ज्यादा खराब है. अदालत ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन (Amazon Prime Video) को 24 घंटे के भीतर फिल्म को हटाने का निर्देश दिया है. कहा गया कि जब तक फिल्म से फोटो नहीं हटाई जाती तब तक इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए रखना होगा. साक्षी (Sakshi Malik) की वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है. वो बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. ऐसे में उनकी छवि पर बुरा असर पड़ रहा है. बता दें, तेलुगु फिल्म 'वी' (V) 5 सितम्बर 2020 को अमेजन पर रिलीज हुई थी.
साक्षी का दावा
साक्षी (Sakshi Malik) का कहना है कि उन्होंने अगस्त 2017 में अपना एक पोर्टफोलियो शूट करवाया था. इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई थीं. इन्हीं में से एक फोटो 'वी' (V) के एक सीन में एस्कॉर्ट वर्कर के तौर पर दिखाई गई. उन्होंने कहा कि ये उनकी निजता पर हमला है और एस्कॉर्ट के रूप में दिखाना अपमानजनक है.
निर्माण कंपनी का दावा
साक्षी की तस्वीर के प्रयोग किए जाने को लेकर निर्माण कंपनी ने कहा कि उन्होंने इस तस्वीर के लिए एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था. साथ ही कहा कि उन्हें ये लग रहा था कि एजेंसी ने पहले ही अनुमति ले रखी है. इस जवाब को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि बदलाव करने के बाद इसे साक्षी और उनकी वकील को दिखाना होगा. इसके बाद ही अमेजन फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म (Amazon Prime Video) पर डाल सकता है. इस मामले पर अगली सुनलाई 8 मार्च को होनी है.
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