जनता से रिश्ता वेबडेस्क | गायक मीका सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (15 जून) को बड़ी राहत दी है। अभिनेत्री राखी सावंत को जबरन किस करने के आरोप में 2006 में दर्ज मामले को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने सावंत द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे का संज्ञान लेते हुए मामले में दायर एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज कर दिया। इस हलफनामे में बताया गया था कि मीका और राखी ने इस मामले को सद्भावपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है।
बता दे कि इस मामले में 11 जून, 2006 को एफआईआर दर्ज की गई थी। दर्ज केस के अनुसार, मीका ने मुंबई में एक रेस्तरां में अपने जन्मदिन की पार्टी के दौरान कथित तौर पर राखी सावंत को जबरन चूमा था। जिसके बाद गायक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (छेड़छाड़) और 323 (हमला) के तहत आरोप लगाए गए थे।
मीका ने इस साल अप्रैल में पुलिस द्वारा दायर की गई प्राथमिकी और बाद में दायर चार्जशीट को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राखी द्वारा प्रस्तुत हलफनामे का अवलोकन किया। इसके बाद कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया।