मनोरंजन
टीवी एड लिमिट पर बड़ा फैसला: 12 मिनट के विज्ञापन का नियम रद्द
Tara Tandi
15 Aug 2026 1:12 PM IST

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नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय-सीमा को हटाने का फैसला किया है, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो सके और कारोबार करना आसान बने।
टीवी के लिए विज्ञापन की समय-सीमा 2006 में 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994' के तहत लागू की गई थी। तब से टीवी प्रसारण क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। बयान में कहा गया है कि 2006 में केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि अभी 900 से ज़्यादा चैनल हैं।
उस समय, टीवी चैनल दिखाने का मुख्य माध्यम केबल टीवी था, जो एनालॉग था और जिसकी क्षमता सीमित थी, जिससे ग्राहकों के पास बहुत कम विकल्प होते थे। केबल टीवी क्षेत्र के पूरी तरह से डिजिटल होने के बाद, अब DTH, केबल टीवी, HITS और IPTV जैसे सभी टीवी वितरण प्लेटफॉर्म डिजिटल हो गए हैं। ये प्लेटफॉर्म अभी 300 से 500 या उससे ज़्यादा चैनल दिखाते हैं, जिससे ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतें पूरी होती हैं और ज़्यादा विकल्प मिलते हैं। बयान में कहा गया है कि नतीजतन, अब बाज़ार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है।
टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलावों को देखते हुए, विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत महसूस की गई। भारत में, यह क्षेत्र विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, चाहे चैनल 'पे' (पैसे वाला) हो या 'फ्री-टू-एयर' (मुफ़्त)। इसके अलावा, पारंपरिक टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया के बीच बराबरी का मुकाबला नहीं था, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन की समय-सीमा जैसा कोई नियम नहीं है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि टीवी इंडस्ट्री के अंदर और टीवी इंडस्ट्री व डिजिटल मीडिया के बीच बाज़ार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। बयान में कहा गया है कि इसलिए, सरकार ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन की समय-सीमा को हटाने का फैसला किया है।
बयान में आगे कहा गया है कि यह फैसला 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994' में संशोधन की अधिसूचना के राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।
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