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आर्यन खान केस की जांच करने वाले NCB अफसर
जासूसी के लगे आरोपों के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल (Dilip Walse-Patil) ने कहा है, 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के शीर्ष अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede)का 'पीछा' करने के लिए किसी एजेंसी को आदेश नहीं दिया गया..' वानखेड़े उस क्रूज शिप ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं जिसमेंबॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan)को अरेस्ट किया गया है.एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस माह की शुरुआत में मुंबई के तट पर उस क्रूज शिप पर छापे की अगुवाई थी जिसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी. वानखेड़े ने महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख से भेंट करके उनकी (वानखेड़े की) निगरानी किए जाने की शिकायत की है.
एनसीबी सूत्रों का कहना है कि इस एनसीबी अधिकारी ने शिकायत में कहा है कि कुछ दिन उनके 'मूवमेंट की ट्रैकिंग' कर रहे हैं. राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने इस मसले पर कहा, 'हमने पुलिस या राज्य खुफिया एजेंसी को समीर वानखेड़े का पीछा करने के कोई आदेश नहीं दिए हैं. उन्होंने महाराष्ट्र पुलि स के डीजी से इस बारे में शिकायत की है. हम इस मुद्दे पर गौर करेंगे. ' एनसीबी के सूत्रों के अनुसार, कुछ लोगों ने ओशिवारा कब्रिस्तान में वानखेड़े के आने-जाने का CCTV फुटेज निकलवाया है जिसकी जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र पुलिस डीजीपी से शिकायत की गई है. ओशिवारा कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े की मां की कब्र है जहां वो रोज जाते हैं. समीर वानखेड़े ने इस पर ये कहकर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया कि मामला बहुत गंभीर है और वे इस बारे में कमेंट नहीं कर सकते.
क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. इससे पहले सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी.कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने सुनवाई के लिए मेंशन करते हुए कहा, 'मैंने शुक्रवार को ही NCB को नोटिस सर्व कर दिया था.' इस पर एनसीबी ने जवाब दिया कि हमें रिप्लाई देने के लिए समय चाहिए . अभी जांच चल रही है. सुनवाई को दशहरा के बाद रखा जाए. वहीं अमित देसाई ने आर्यन के मामले पर कहा कि आर्यन पहले ग्रुप के तीन सदस्यों में वही एकमात्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं मिला था. इसलिए मेरा कहना है कि इस बच्चे के लिए 7 दिन का समय उचित नहीं है. संभव हो तो आज दोपहर या फिर कल सुबह जमानत पर सुनवाई की जाए. इस पर NCB के वकील अद्वैत सेठना ने कहा कि रिप्लाई फाइल करने में 7 दिन लगते हैं. आरोपी नंबर 1 न्यायिक हिरासत में है. उसको बाहर छोड़ना सबूतों को प्रभावित कर सकता है. हम अपनी रिप्लाई फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कल ही मिला है. हमारी विनती है कि गुरुवार तक का समय दिया जाए. अब इस पर कोर्ट ने एनसीबी 13 अक्टूबर को 11 बजे रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है और इसी दिन दोपहर बाद इस केस में सुनवाई होगी.
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Gulabi
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