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अहमदाबाद Gujarat: Gujarat High Court ने शुक्रवार को आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर लगी अपनी अस्थायी रोक हटा ली। फैसले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर आभार जताया। पोस्ट में लिखा था, "हम न्यायपालिका के आभारी हैं कि उन्होंने महाराज की रिलीज की अनुमति दी, यह एक ऐसी फिल्म है जो हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण समाज सुधारकों में से एक करसनदास मुलजी का जश्न मनाती है।" पोस्ट में आगे कहा गया, "यश राज फिल्म्स के पास भारत, इसकी कहानियों, इसके लोगों, संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने की 50 साल पुरानी विरासत है। हमने कभी भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई, जिससे हमारे देश या हमारे देशवासियों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई हो।"
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1862 के महाराज मानहानि मामले से जुड़ी घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।पुष्टिमार्ग संप्रदाय के कुछ सदस्यों ने नेटफ्लिक्स पर इसकी रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं में से एक शैलेश पटवारी ने कहा, "सुनवाई कुछ दिनों से चल रही थी, और जज को इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा। हम हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने इसे मंजूरी दे दी है। हमें इसके अलावा किसी और सबूत की जरूरत नहीं है।" 'महाराज', जो वैष्णव धार्मिक नेता और समाज सुधारक करसनदास मुलजी से जुड़े 1862 के मानहानि मामले पर केंद्रित है, वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रही है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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