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मद्रास HC ने फिल्म में धूम्रपान के दृश्य को लेकर धनुष, ऐश्वर्या रजनीकांत के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी
Ashwandewangan
10 July 2023 3:51 PM GMT
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धूम्रपान दृश्यों के संबंध में कथित तौर पर कानून का उल्लंघन
चेन्नई, (आईएएनएस) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म "वेलई इल्ला पट्टाधारी" में कुछ धूम्रपान दृश्यों के संबंध में कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने के लिए अभिनेता धनुष, निर्माता ऐश्वर्या रजनीकांत और अन्य के खिलाफ एक सरकारी अधिकारी द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया। 2014 में रिलीज़ हुई।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की पीठ ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत एक अधिकारी द्वारा दायर शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है।
अधिनियम की धारा 5 के कथित उल्लंघन के लिए चेन्नई के सैदापेट में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी, जो किसी भी माध्यम पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रचार / उपयोग / उपभोग पर रोक लगाती है।
धनुष के वकील, विजयन सुब्रमण्यन ने अदालत को बताया कि फिल्म में धूम्रपान के दृश्यों को सिगरेट को बढ़ावा देने के रूप में नहीं माना जा सकता है, और सेंसर बोर्ड के निर्देश के अनुसार फिल्म के निर्माताओं द्वारा अस्वीकरण जारी किए गए थे।
अभिनेता ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज करने का निर्णय लेने से पहले उन्हें संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।
इस मामले में ऐश्वर्या रजनीकांत को आरोपी बनाया गया था क्योंकि वह उस समय फिल्म का निर्माण करने वाली वंडरबार फिल्म्स की निदेशक थीं।
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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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