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Entertainment मनोरंजन: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। इन दोनों पर एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है।
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस दंपति के यात्रा रिकॉर्ड की जाँच कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी, जो अब जारी हो चुका है। जाँचकर्ता कथित धोखाधड़ी के समय से धन के प्रवाह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मामला एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) में गया, तो ऑडिट करने वाले ऑडिटर को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा और राज ने उनसे 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की साजिश रची थी।
उन्होंने दावा किया कि 2015 से 2023 के बीच व्यापार विस्तार के नाम पर दिया गया पैसा असल में निजी खर्चों पर खर्च कर दिया गया। 2015 में, कोठारी की मुलाकात कथित तौर पर एक एजेंट राजेश आर्य से हुई, जिसने शिल्पा-राज की कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े होने का दावा किया था। आर्य ने कथित तौर पर उससे 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 75 करोड़ रुपये का ऋण माँगा। शुरुआत में जो ऋण माना जा रहा था, उसे बाद में 'निवेश' में बदल दिया गया।
कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित की। इसके बाद कथित तौर पर सितंबर 2015 में एक दूसरा समझौता हुआ, और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जिससे कोठारी द्वारा कुल 60 करोड़ 48 लाख 98 हजार 700 रुपये का भुगतान किया गया, साथ ही 3 लाख 19 हजार 500 रुपये का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क भी दिया गया। शिल्पा, जिन्होंने कथित तौर पर अप्रैल 2016 में व्यक्तिगत गारंटी दी थी, ने सितंबर 2016 में अचानक कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके तुरंत बाद, पता चला कि कंपनी 1.28 करोड़ रुपये के दिवालियेपन के मामले का सामना कर रही थी, जिसके बारे में कोठारी को कथित तौर पर जानकारी नहीं दी गई थी। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो कथित तौर पर उन्होंने मामले को टालना शुरू कर दिया। कोठारी ने शिल्पा, राज और उनके सहयोगियों पर एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने आईपीसी की धारा 403, 406 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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