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नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं पर प्रति ऑपरेटर अनुमत प्लेटफार्म सेवा (पीएस) चैनलों की कुल संख्या को कुल चैनल कैरेज क्षमता के पांच प्रतिशत तक सीमित कर दिया.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डीटीएच सेवाओं के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवा (पीएस) चैनलों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अवसंरचना को साझा करने के संबंध में संचालनात्मक प्रणाली प्रदान करते हैं. मंत्रालय ने कहा कि पीएस की सामग्री प्लेटफॉर्म के लिए विशेष होनी चाहिए और किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं की जानी चाहिए.
न्यूज़क्रेडिट: firstindianews

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