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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ देशद्रोह के केस में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ देशद्रोह के केस में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं. हाईकोर्ट ये देखना चाहता है कि इस मामले में दर्ज हुई शिकायतों में क्या कहा गया है. बांद्रा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जांच करने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया था लेकिन कंगना हाईकोर्ट चली गई थीं तो हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोप में कंगना और उनकी बहन रंगोली पर देशद्रोह का केस मुम्बई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जिसके खिलाफ कंगना ने याचिका दायर कर FIR को रद्द करने की मांग की थी लेकिन पिछली बार जहां 11 जनवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक टाल दिया था.
इसके बाद हुई सुनवाई में कंगना रनौत ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि उनके किसी भी ट्वीट से कोई हिंसा नहीं भड़की है और न ही उनकी वजह से कोई आपराधिक कृत्य हुआ है. अदालत इस मामले में 26 फरवरी को आगे की सुनवाई करेगी. तब तक के लिए कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि 26 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी.
आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई. जिसमें हाईकोर्ट ने बांद्रा कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया.
यहां देखिए कोर्ट की कार्रवाई का अपडेट
#BombayHighCourt begins hearing the plea filed by #KanganaRanaut against the cognizance taken by the Bandra Magistrate Court against a complaint alleging objectionable tweets put by Ranaut and her sister, Rangoli Chandel.@KanganaTeam @MumbaiPolice pic.twitter.com/rLtkig0deR
— Bar & Bench (@barandbench) February 26, 2021
क्या है मामला?
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोप में मुंबई की एक कोर्ट ने कंगना के खिलाफ बांद्रा पुलिस को जांच के आदेश दिए थे. जिसके खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कंगना के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वो और उनकी बहन रंगोली दोनों 8 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे के बीच खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज कराएंगी. कंगना और रंगोली ब्रांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश भी हुई थीं लेकिन पुलिस उस दिन अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी थी.
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 8 जनवरी तक कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और ये भी कहा था कि कंगना खुद जाकर पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाएंगी. कोर्ट के आदेश को मानते हुए कंगना 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थीं जहां करीब 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई. कंगना के 100 से ज़्यादा ट्वीट्स पर पुलिस की नज़र है. पुलिस इन सारे ट्वीट्स के बारे में पूछताछ करना चाहती है. 8 जनवरी को सिर्फ 4-5 ट्वीट्स के बारे में ही पुलिस पूछताछ कर पाई. ऐसे में पुलिस कंगना को जल्द ही फिर बुला सकती है.
एक बार पेश हो चुकी हैं कंगना
सरकारी अभियोजक दीपक ठाकरे ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता आठ जनवरी को अपराह्न एक बजे से तीन बजे तक पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं.
ठाकरे ने कहा, ''वह (रनौत) हमारे पूछताछ पूरी करने से पहले ही यह दावा करते हुए चली गयीं कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं. हम पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाएंगे.सहयोग करने में क्या गलत है.'' इस पर न्यायमूर्ति पितले ने कहा, ''वह (रनौत) दो घंटे तक रहीं. क्या यह काफी नहीं है? आपको सहयोग के लिए और कितने घंटे चाहिए?''
तब ठाकरे ने कहा कि पुलिस उनसे तीन और दिन तक पूछताछ करना चाहती है. शिकायतकर्ता साहिल अशरफ अली सैयद की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने याचिका पर जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिहाज से और वक्त मांगा. तब अदालत ने मामले में सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी.
अदालत ने कहा, ''तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत भी जारी रहेगी. पुलिस तब तक याचिकाकर्ताओं को नहीं बुलाएगी.''
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