जूही चावला की हिमाकत: एक्ट्रेस के व्यवहार पर जज साहब हैरान, कहा- पूरे करियर में कभी ऐसा नहीं देखा, जाने पूरा मामला

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 5जी तकनीक (5G Technology) को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल करने वाली जूही चावला (Juhi Chawla) और अन्य याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में ₹ 20 लाख जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आचरण पर हैरानी जताई है. न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने कहा कि, चावला और अन्य याचिकाकर्ता जमानत की रकम जमा करने के लिए भी तैयार नहीं थे.
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