मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में, निचली अदालत के जरिए अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को जारी समन पर दी गई रोक को 13 जून तक बढ़ा दिया है. एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस साल मार्च में सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख (Nawaz Shaikh) को समन जारी किया था और उन्हें 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था. ये आदेश पत्रकार अशोक पांडे (Ashok Pandey) के जरिए दोनों के खिलाफ दायर एक शिकायत पर पारित किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें धमकी दी गई थी और उनके साथ मारपीट भी की गई थी. सलमान खान ने पिछले महीने समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने समन पर 5 मई तक रोक लगा दी थी. बाद में, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेख ने भी समन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की. गुरुवार को दोनों याचिकाएं न्यायमूर्ति एन जे जमादार की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के लिए आईं. अदालत ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड दोनों के खिलाफ समन पर रोक को 13 जून तक के लिए बढ़ा दिया. अशोक पांडे ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने मुंबई की एक सड़क पर साइकिल चलाते समय उनका मोबाइल फोन छीन लिया, जब कुछ मीडियाकर्मियों ने उनकी तस्वीरें क्लिक करनी शुरू कर दी थी. पांडे ने अपनी शिकायत में कहा कि अभिनेता ने कथित तौर पर एक बहस शुरू कर दी और उन्हें धमकी दी. सलमान खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि अशोक पांडे की शिकायत में विरोधाभास और सुधार थे और उन्होंने कथित घटना के समय अशोक पांडे से कुछ नहीं कहा था.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने 23 मार्च को सलमान खान और शेख को समन जारी किया था, ये देखते हुए कि मामले में प्रस्तुत एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बनाया जाता है.