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Jana Nayagan row : SC ने CBFC की मंजूरी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

Kanchan Paikara
15 Jan 2026 1:50 PM IST
Jana Nayagan row : SC ने CBFC की मंजूरी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
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Enternment मनोरंजन : सुप्रीम कोर्ट ने विजय स्टारर तमिल फिल्म जन नायकन के प्रोड्यूसर की सेंसर बोर्ड क्लीयरेंस की अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर्स से राहत के लिए मद्रास HC की डिवीजन बेंच से संपर्क करने को कहा है।विजय की जन नायकन एक हफ्ते से ज़्यादा समय से अधर में लटकी हुई है।कोर्ट ने मद्रास HC से 20 जनवरी तक अर्जी पर फैसला करने को भी कहा है।9 जनवरी को, मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को "जन नायकन" को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश देने वाले सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे एक्टर से नेता बने विजय की फिल्म, जिसने अपने पॉलिटिकल असर के लिए ध्यान खींचा है, अधर में लटक गई।

KVN प्रोडक्शंस LLP ने पिछले शुक्रवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसने बोर्ड को फिल्म का सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी।विजय ने हाल ही में अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) लॉन्च की है।जन नायकन, जिसे विजय की पॉलिटिक्स में पूरी तरह एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर खूब पब्लिसाइज़ किया जा रहा है, 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज़ होने वाली थी।लेकिन, CBFC के समय पर सर्टिफ़िकेशन जारी न करने के कारण फिल्म को आखिरी समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
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