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अभिनेता सोनू सूद ने कथित अवैध निर्माण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
अभिनेता सोनू सूद ने कथित अवैध निर्माण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि अवैध निर्माण के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोनू सूद को किसी तरह की राहत देने से इनकार किया है.
सोनू सूद MRTP एक्ट (Maharashtra Regulation and Town Planning Act) के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं.
बता दें कि जुहू में स्थित एक 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने पर बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा है. आरोप है कि सोनू सूद ने बिना इजाजत इस आवासीय परिसर को होटल में तब्दील कर दिया. कानून के इस कथित उल्लंघन के लिए बीएमसी ने MRTP एक्ट के तहत सोनू सूद को नोटिस भेजा है.
वकील उज्ज्वल आनंद, डी कुमान्न के जरिए दायर याचिका में सोनू सूद ने कहा कि उनके बंगले में निर्माण की आंशिक इजाजत बीएमसी कमिश्नर ने दी थी. अब इस मामले में उन्हें मुंबई कोस्टल रेगुलेशन जोन अथॉरिटी से परमिशन मिलने का इंतजार है. सोनू सूद ने अपनी याचिका में दलील दी है कि चूंकि इस मामले में उन्हें आंशिक अनुमति मिल चुकी है कि इसलिए नोटिस नहीं जारी किया जाना चाहिए था. इससे पहले हाई कोर्ट ने सोनू सूद की इस दलील को खारिज कर दिया था.
बता दें कि बीएमसी की तरफ से तब बॉम्बे हाई कोर्ट में दलील दी गई है कि एक्टर अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते (हैबिचुअल ऑफेंडर) रहे हैं. बीएमसी की नजरों में सोनू सूद लगातार अवैध निर्माण में शामिल रहे हैं.
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