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हाईकोर्ट ने मंगलवार को आयशा सुल्ताना की अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में लक्षद्वीप पुलिस की राय पूछी

Rani Sahu
14 Jun 2022 1:45 PM GMT
हाईकोर्ट ने मंगलवार को आयशा सुल्ताना की अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में लक्षद्वीप पुलिस की राय पूछी
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लक्षद्वीप पुलिस ने आयशा सुल्ताना की ओर से दाखिल की गई इस अग्रिम जमानत का विरोध किया है

फिल्ममेकर आयशा सुल्ताना (Aisha Sultana) की अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में लक्षद्वीप प्रशासन (Lakshdweep Administration) ने केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) में बुधवार को बयान दर्ज कराया है. लक्षद्वीप पुलिस ने आयशा सुल्ताना की ओर से दाखिल की गई इस अग्रिम जमानत का विरोध किया है. पुलिस ने आयशा पर राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया है.

प्रशासन ने कहा है कि आयशा सुल्ताना की इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई सटीक कारण नहीं बताया है.
दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार को आयशा सुल्ताना की अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में लक्षद्वीप पुलिस की राय पूछी थी. अदालत ने याचिका पर विचार करने के बाद लक्षद्वीप पुलिस को उसकी राय बताने का निर्देश दिया और मामले में आगे विचार गुरुवार को करना तय किया.
आयशा ने अपनी अर्जी में दलील दी है कि उन्हें पूछताछ के लिए 20 जून को कवरत्ती, लक्षद्वीप में पुलिस मुख्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि उनके कवरत्ती पहुंचने पर गिरफ्तार किये जाने की आशंका है.
भाजपा के एक नेता ने आयशा के खिलाफ एक टीवी बहस के दौरान लक्षद्वीप में कोविड-19 के बारे में झूठी खबरें प्रसारित करने की शिकायत की थी जिसके बाद उन पर 10 जून को राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल कादिर ने शिकायत कराई थी.


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