अमिताभ बच्चन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, इन पर होगी कार्रवाई
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं. और यह वाकया काफी समय से हो रहा है. वह अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं. मशहूर पब्लिक फिगर होने के नाते अमिताभ बच्चन नहीं चाहते कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करे.
हालांकि, अमिताभ बच्चन को इसमें राहत मिल गई है. जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए निर्देश जारी किए हैं कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं. जो लोग कर रहे हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री में उनपर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है. इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है. कई तकनीक किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए अपनाई है.
सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, अमिताभ बच्चन की ओर से दलील को पेश कर रहे हैं. उन्होंने जस्टिस चावला से कहा कि मेरे क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं. वह चाहते हैं कि उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी ऐड में न हो. जिससे उनकी इमेज खराब हो. रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि अमिताभ बच्चन एक बड़े सेलिब्रिटी हैं. ऐसे में उनके नाम का इस्तेमाल किसी भी तरह के प्रचार में नहीं किया जा सकता है. एक्टर ने एड कंपनियों पर प्रचार अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. अदालत को अमिताभ बच्चन के एडवोकेट ने यह भी कहा कि एक्टर एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं. इस तरह एड्स में उनका प्रतिनिधित्व करना वह भी उनकी परमिशन के बिना, गलत है. अगर एड कंपनियां अमिताभ बच्चन के नाम और आवाज को इस्तेमाल करना ही चाहती हैं तो वह एक्टर की अनुमति के साथ ही यह कर सकती हैं. वरना किसी भी तरह की सर्विस में अमिताभ बच्चन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
जो भी कंपनियां एक्टर के नाम, स्टेटस और पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर रही हैं, वह उनकी परमिशन के बिना नहीं करेंगी. एक्टर अपनी इमेज या रेप्यूटेशन को कराब नहीं करना चाहते हैं. कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हुई हैं, जहां एक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है.