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हाईकोर्ट ने मंत्री और उपराष्ट्रपति के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

Teja
22 Feb 2023 10:56 AM GMT
हाईकोर्ट ने मंत्री और उपराष्ट्रपति के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की
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मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्रीय कानून मंत्री किरने रीजीजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली और न्यायपालिका के खिलाफ रीजीजू और धनखड़ की टिप्पणियों को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि संविधान सर्वोच्च और अनुल्लंघनीय है और उच्चतम न्यायालय की विश्वसनीयता शिखर पर है जिसे व्यक्तियों के बयान नुकसान नहीं पहुंचा सकते।

खंडपीठ के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने नौ फरवरी को बॉम्बे अधिवक्ता संघ (बीएलए) की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले का विस्तृत ब्योरा मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।

पीठ ने उच्चतम न्यायालय की विश्वसनीयता को शिखर पर बताते हुए कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की विश्वसनीयता को व्यक्तियों के बयान नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत का संविधान सर्वोच्च और अनुल्लंघनीय है। भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान से बंधा है और उससे संवैधानिक मूल्यों के पालन की अपेक्षा की जाती है।

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