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केआरके की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 3 दिन और खानी होगी जेल की रोटी

Neha Dani
3 Sep 2022 3:58 AM GMT
केआरके की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 3 दिन और खानी होगी जेल की रोटी
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साथ ही आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

ट्विटर पर विवादित ट्वीट करके अक्सर सुर्खियों में छाए रहने वाले केआरके उर्फ कमाल आर खान फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। उन्हें मुंबई पुलिस ने 29 अगस्त को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था। फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था जहां से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि उनके वकील ने जमानत याचिका कोर्ट में दायर की थी लेकिन बात नहीं बनी। कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई सोमवार 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है।


दरअसल, केआरके उर्फ कमाल राशिद खान (Kamaal R Khan) को अक्षय कुमार और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा के खिलाफ साल 2020 में आतपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार 2 सितंबर को उनकी जमानत याचिका पर बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन उनके वकील जय यादव ने बताया कि सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई क्योंकि जज छुट्टी पर चल रहे हैं।



केआरके को अभी जेल में ही रहना होगा
कमाल आर खान को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 30 अगस्त को 14 दिन की न्यायिक हिसारत में भेजा था। लेकिन उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। फिर 1 सितंबर की रात को उन्हें आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। जहां से उनको ये लगा कि 2 सितंबर को वो वहां से बाहर आ जाएंगे लेकिन ऐसा नहींं हुआ। उनको अभी तीन दिन और रहना होगा।



केआरके के जमानत याचिका में क्या है?
जहां पुलिस ने इस मामले में कहा था कि केआरके का ट्वीट साम्प्रदायिक था। उन्होंने बॉलीवुड पर्सनालिटीज को टार्गेट किया था। वहीं वकील अशोक सरगोई ने कहा कि एक्टर ने ट्वीट में सिर्फ 'लक्ष्मी बॉम्ब' पर कॉमेंट किया था और वह अपमानजनक नहीं था। याचिका में ये कहा गया है कि 'केआरके एक क्रिटिक हैं/ या फिल्म इंडस्ट्री के रिपोर्टर हैं।' उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 500 लगाई गई है। साथ ही आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

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