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Mumbai मुंबई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को टेलीविजन अभिनेत्री हिना खान को एक जनसंपर्क परामर्शदाता के खिलाफ उनके द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में दलीलें पेश करने का अंतिम अवसर दिया, जिसने उन पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया है। खान के वकील ने अदालत को बताया कि "बिग बॉस 11" स्टार को कैंसर हो गया है और वकील को इस मामले में कोई और निर्देश नहीं मिला है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा, "अंतिम अवसर के रूप में, मामले को 2 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित किया जाता है, जिसके बाद मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया जाएगा।"
अदालत खान द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि पीआर कंसल्टेंसी प्रैक्सिस मीडिया द्वारा उन्हें बदनाम किया गया था, जिसने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में उनके खिलाफ अपमानजनक लेख प्रकाशित किए थे। उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2018 में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर फर्म और अन्य प्रतिवादियों, उनके अधिकारियों, सेवकों, सहयोगियों और एजेंटों को 16 जुलाई, 2018 के मानहानिकारक कानूनी नोटिस और वादी पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगाने वाली किसी भी संबंधित सामग्री को छापने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से रोक दिया था। मामला दलीलों के पूरा होने और दस्तावेजों के स्वीकार या अस्वीकार के चरण में है।
यह घटना 2018 की है जब खान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह में शामिल होना था और उन्होंने कपड़े, आभूषण और कुछ अन्य वस्तुओं के प्रबंधन के लिए एक पेशेवर फैशन स्टाइलिस्ट की सेवाएँ लीं। उनके कानूनी नोटिस में कहा गया है कि स्टाइलिस्ट ने प्रतिवादी फर्म से कुछ आभूषणों की व्यवस्था करने के लिए कहा और अभिनेत्री द्वारा पहनने के लिए गहनों का एक सेट फाइनल करने के बाद, कथित तौर पर स्टाइलिस्ट के सहायकों ने इसे ट्रांजिट में खो दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
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