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Bengaluru बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेत्री और सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी रान्या राव की न्यायिक हिरासत 21 अप्रैल तक बढ़ा दी। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने दूसरे आरोपी तरुण राजू और तीसरे आरोपी जौहरी साहिल सकारिया जैन की न्यायिक हिरासत भी 21 अप्रैल तक बढ़ा दी। सभी आरोपी फिलहाल बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं। तरुण राजू की जमानत याचिका खारिज करने वाली अदालत जैन की जमानत याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या राव को 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है। मामले की जांच फिलहाल राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहे हैं। राज्य सरकार ने डीजीपी रामचंद्र राव की भूमिका की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।
डीआरआई द्वारा रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी मामले की जांच से पता चला है कि अभिनेत्री मामले में तीसरे आरोपी जैन के साथ मिलीभगत करके हवाला लेनदेन में शामिल रही है। डीआरआई ने सोना तस्करी मामले में जैन की गिरफ्तारी के संबंध में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत में प्रस्तुत अपने रिमांड आवेदन में आरोप लगाया कि जौहरी और रान्या राव हवाला गठजोड़ में शामिल थे। जांच में पाया गया है कि जैन की मदद से रान्या राव ने 49.6 किलोग्राम सोना बेचा और 38.4 करोड़ रुपये का हवाला धन दुबई भेजा। डीआरआई ने कहा: "जांच से संकेत मिलता है कि जैन, जो बेल्लारी का रहने वाला है और बेंगलुरु में रहता है, ने रान्या राव को लगभग 40 करोड़ रुपये मूल्य के 49.6 किलोग्राम सोने को बेचने और 38.4 करोड़ रुपये का हवाला धन दुबई भेजने में मदद की।"
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