आयशा श्रॉफ की शिकायत पर अभिनेता साहिल खान के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मामला रद्द
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता साहिल खान के खिलाफ 2015 में मुंबई में दर्ज की गई दो प्राथमिकी बुधवार को रद्द कर दीं। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में साहिल खान के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई थी।
जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार ने बांद्रा पुलिस द्वारा दर्ज दोनों प्राथमिकी को उस समय रद्द कर दिया जब साहिल के वकील और आयशा श्रॉफ ने बुधवार को अदालत को बताया कि उन्होंने अपने बीच के विवाद को आपस में सुलझा लिया है।
आयशा श्रॉफ ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत में खान द्वारा चार करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की थी। लेकिन अब उन्होंने दोनों प्राथमिकी में किए गए दावे या किसी अन्य आरोप को आगे नहीं ले जाने का फैसला किया है।
हालांकि, अदालत ने साहिल खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि यह राशि, राज्य की देखभाल के तहत बच्चों के कल्याण के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति को जाएगी। बता दें कि साहिल खान ने फिल्म 'स्टाइल' में बॉलीवुड में डेब्यू किया था।