फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को जेल, चेक बाउंसिंग मामले में कोर्ट का फैसला
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंसिंग मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. यह फैसला उनके नए प्रोजेक्ट "सिंडिकेट" की घोषणा से एक दिन पहले आया है. अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया, जहां पिछले सात वर्षों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी. हालांकि, वर्मा फैसला सुनने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे.
मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि "फैसले के दिन आरोपी गैरहाजिर रहा, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जाए और संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से गिरफ्तारी की जाए." वर्मा को उनके अपराध के लिए सजा सुनाई गई है, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है. रामगोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 372,219 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. मुआवजा न चुकाने की स्थिति में, वर्मा को तीन महीने की साधारण जेल और भुगतनी होगी.
यह मामला 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से शुरू किया गया था. मामला वर्मा की फर्म "कंपनी" से संबंधित है. वर्मा, जिन्होंने "सत्या", "रंगीला", "कंपनी", "सरकार" जैसी सफल फिल्में बनाई हैं, हाल के वर्षों में उनकी फिल्में पर्दे पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं. वह कोविड-19 के दौरान वित्तीय संकट में फंसे गए थे, जिससे उन्हें अपना कार्यालय भी बेचना पड़ा था.