Mumbai.मुंबई: लोकप्रिय मलयालम निर्देशक रंजीत, जिनके खिलाफ बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर आईपीसी की धारा 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया था, ने अग्रिम जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का रुख किया। केरल के एक व्यक्ति की शिकायत के बाद निर्देशक के खिलाफ दूसरा मामला भी दर्ज किया गया है, जिसने रंजीत पर यौन शोषण करने और रेवती को उसकी नग्न तस्वीरें भेजने का आरोप लगाया था।लाइव लॉ के अनुसार, निर्देशक ने श्रीलेखा मित्रा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।रंजीत ने दावा किया कि वह निराश थीं कि उन्हें एक फिल्म में भूमिका के लिए नहीं चुना गया। श्रीलेखा मित्रा ने आरोप लगाया था कि निर्देशक ने उन्हें 2009 में फिल्म पालेरी मणिक्यमिन में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करने के बाद यौन इरादे से अनुचित तरीके से छुआ था। इसके अलावा, निर्देशक ने कहा कि कथित घटना के समय फ्लैट में कई अन्य लोग मौजूद थे, लेकिन अभिनेता इस बारे में चुप रहे।