मनोरंजन

दिल्ली हाई कोर्ट ने NTR के व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा की

Anurag
29 Jan 2026 6:00 PM IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने NTR के व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों की रक्षा की
x

Entertainment मनोरंजन: दिल्ली हाई कोर्ट ने टॉलीवुड स्टार हीरो और यंग टाइगर NTR के नाम, फोटो और पहचान के बिना इजाज़त डिजिटल गलत इस्तेमाल पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने NTR के पर्सनैलिटी राइट्स और पब्लिसिटी राइट्स को पूरी कानूनी सुरक्षा देते हुए साफ आदेश जारी किए हैं। इस मौके पर कोर्ट ने डिजिटल युग में सेलिब्रिटीज़ के अधिकारों पर अहम टिप्पणियां कीं। NTR ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की थी कि सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ऑनलाइन विज्ञापनों और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बिना इजाज़त उनके नाम, इमेज और टैग का इस्तेमाल कमर्शियल मकसद से किया जा रहा है। मामले की विस्तार से जांच करने के बाद कोर्ट ने साफ किया कि NTR एक पॉपुलर एक्टर हैं जिन्हें पूरे देश में पहचाना जाता है। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उनके नाम और पहचान की साफ तौर पर कमर्शियल वैल्यू है।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग NTR को NTR, तारक, जूनियर NTR, नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर के साथ-साथ यंग टाइगर और मैन ऑफ मासेस जैसे टैग से भी पहचानते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ये सभी नाम और पहचान उनकी पर्सनैलिटी से गहराई से जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना इजाज़त NTR के नाम, फोटो या पहचान का कमर्शियल मकसद से इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भविष्य में ऐसे गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

कोर्ट ने इस मामले में एक और अहम मुद्दे पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश उन अनजान लोगों या संस्थाओं पर भी लागू होंगे जो NTR के नाम या इमेज का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो कोई भी उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठा प्रचार फैलाएगा या जनता को गुमराह करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NTR के वकीलों द्वारा कोर्ट के ध्यान में लाए गए मुद्दों में यह बताना ज़रूरी है कि डीपफेक वीडियो, नकली विज्ञापन और बिना इजाज़त प्रमोशन तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि एक्टर की पर्सनल इज्जत को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। इन तर्कों को मानते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिजिटल युग में सेलिब्रिटीज़ के पर्सनैलिटी राइट्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि किसी सेलिब्रिटी का नाम और इमेज भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के बराबर है।

Next Story