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Mumbai मुंबई : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, कलाकार अपने व्यावसायिक हितों और अपनी कलाकृतियों की सुरक्षा को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन को मिली एक बड़ी जीत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी सहमति के बिना उनके नाम, आवाज़, तस्वीर और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य चीज़ों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने नागार्जुन की याचिका में पक्षकार बनाई गई विभिन्न वेबसाइटों को उनके नाम, तस्वीर और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
वेबसाइटें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग जैसी किसी भी नई तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाएँगी। न्यायालय ने सभी वेबसाइटों को याचिका में दिए गए सभी यूआरएल लिंक 72 घंटों के भीतर हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी के व्यक्तित्व के अधिकारों का दुरुपयोग न केवल उसके आर्थिक हितों को प्रभावित करता है, बल्कि उसके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। नागार्जुन देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। उनके अनगिनत प्रशंसक हैं। अगर उनके नाम, तस्वीर, आवाज़ का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया, तो इससे बड़ी संख्या में लोगों में भ्रम पैदा होगा। उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें कई वेबसाइटों और अनाम "जॉन डो" (कानूनी व्यवस्था में प्लेसहोल्डर नाम) संस्थाओं को बिना सहमति के व्यावसायिक या अन्य लाभ के लिए नागार्जुन के व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने से रोक दिया गया।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पहचाने गए URL को 72 घंटों के भीतर हटा दिया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने को कहा। अपने फैसले में, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि व्यक्तित्व अधिकारों का दुरुपयोग न केवल आर्थिक हितों को खतरे में डालता है, बल्कि प्रतिष्ठा, गरिमा और साख को भी अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। यह आदेश भारत में एक बढ़ते चलन का हिस्सा है, जहाँ प्रमुख सार्वजनिक हस्तियाँ तेज़ी से ऑनलाइन और स्वचालित होती दुनिया में अपनी पहचान के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा संचालित दुरुपयोग के खिलाफ न्यायिक सुरक्षा की मांग कर रही हैं।
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