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दिल्ली HC का बड़ा आदेश, सलमान खान के चित्रण वाले ‘काला हिरन’ पोस्ट हटाए जाएं
Mumbai: दिल्ली हाई कोर्ट ने आने वाली फ़िल्म "काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी" से जुड़े सोशल मीडिया लिंक को X (पहले ट्विटर) और YouTube से हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फ़िल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को फटकार लगाई और उनके वकील से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पिछली सुनवाई में कोई आदेश न आने की वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर अमित जानी से आगे कहा, "आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आप किसी आम नागरिक के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते।"
हालांकि, जानी के वकील ने दलील दी, "यह सिर्फ़ एक टीज़र है। इससे सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कैसे होता है? मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा हूँ।"
वकील ने आगे कहा कि टीज़र में कोई डीपफेक या AI-जनरेटेड वीडियो नहीं है।
वकील ने तर्क दिया, "घटनाओं या सार्वजनिक प्रदर्शनों पर कोई सुरक्षा नहीं होती है।"
सलमान खान के वकील ने कोर्ट को बताया, "चार में से तीन मामलों में मेरे क्लाइंट बरी हो चुके हैं। चौथे मामले में सज़ा पर रोक लगी हुई है। टीज़र एक पूरे समुदाय को सलमान खान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है।"
सलमान खान ने फ़िल्म 'काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी' के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
आने वाली इस फ़िल्म का टीज़र 17 जुलाई को जारी किया गया था और इसमें 'दबंग' और 'सिकंदर' का ज़िक्र था।
इस फ़िल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत ने किया है और इसे अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है।
खबरों के मुताबिक, 'काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी' सलमान खान के 1998 के काले हिरण के शिकार मामले से प्रेरित है और इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनकी कथित दुश्मनी को भी दिखाया गया है।
सलमान खान के काले हिरण के शिकार मामले में अक्टूबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर के पास 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो लुप्तप्राय काले हिरणों का अवैध शिकार शामिल है।
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