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मानहानि केसः जावेद अख्तर ने की कंगना की याचिका खारिज करने की मांग

Neha Dani
10 Aug 2021 1:58 AM GMT
मानहानि केसः जावेद अख्तर ने की कंगना की याचिका खारिज करने की मांग
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जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि ऐक्ट्रेस के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को है।

गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से आग्रह किया कि ऐक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की उस याचिका को खारिज किया जाए जिसमें उन्होंने महानगर की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है।

हाई कोर्ट में अपने वकील एनके भारद्वाज के मार्फत दायर जवाबी हलफनामे में जावेद अख्तर ने कहा कि उपनगर अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया है।
कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी द्वारा पिछले महीने दायर एक याचिका के जवाब में जावेद अख्तर ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। कंगना रनौत ने याचिका में इस वर्ष शुरू की गई मानहानि कार्यवाही को चुनौती दी और कहा कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
कंगना रनौत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने उनके खिलाफ शिकायत में नामित गवाहों या शिकायतकर्ता का स्वतंत्र रूप से बयान दर्ज नहीं किया। इसने सिर्फ जुहू पुलिस की बातों पर भरोसा किया और उनके खिलाफ मामला शुरू कर दिया। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि ऐक्ट्रेस के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को है।


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