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क्रूज ड्रग केस: आर्यन खान के जमानत के ऑर्डर की कॉपी हाई कोर्ट ने जारी की, नहीं मिला साजिश का सबूत
jantaserishta.com
20 Nov 2021 11:37 AM GMT

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मुंबई. क्रूज ड्रग्स मामले (Cruise Drug Case) में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को हाई कोर्ट (Bombay High Court) जमानत से जमानत मिल चुकी है. आर्यन खान जेल से रिहा भी हो चुके हैं. अब इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश सामने आ गया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखाता है कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए योजना बनाई. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि क्रूज पर आर्यन और अरबाज मर्चेंट स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने ड्रग्स लेने के लिए कोई प्लान बनाया इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है.
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कोर्ट ने कि अभियोजन की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने NDPS अधिनियम के तहत अपराध करना स्वीकार किया है. अगर यह मान भी लिया जाए इस मामले में अधिकतम एक साल की सजा होती है. आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों से जेल में बंद हैं. उनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने संबंधित समय पर नशीली दवाओं का सेवन किया था.
क्रूज ड्रग्स मामले में आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को 26 दिन तक बाद 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. पेपर्स पूरे होने के बाद आर्यन खान को जेल से 30 अक्टूबर को रिहा किया गया था. होईकोर्ट ने आर्यन खान को 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी.
इसमें एक शर्त यह भी थी कि हर सप्ताह के शुक्रवार को उन्हें एनसीबी कार्यालय में पेश होकर अपनी उपस्थिति के बारे में बताना होगा. साथ ही कहा गया था कि जब तक केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है आर्यन खान विदेश नहीं जा पाएंगे.

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