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Cruise Drug Bust Bribery Case: सैम डिसूजा की बढ़ीं मुश्किलें

HARRY
26 May 2023 2:53 PM GMT
Cruise Drug Bust Bribery Case: सैम डिसूजा की बढ़ीं मुश्किलें
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बॉम्बे HC ने अंतरिम संरक्षण देने से किया इनकार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान से अपने बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए कथित तौर से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में सैनविल उर्फ सैम डिसूजा को अंतरिम संरक्षण देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। वहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इस मामले के आरोपियों में से एक हैं।

डिसूजा ने वकिल पंकज जाधव के माध्यम से याचिका दायर कर उनके खिलाफ मामला खत्म करने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका पर फैसला होने तक गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी। हालांकि, जस्टिस अभय आहूजा और एमएम सथाये की अवकाश पीठ ने डिसूजा को किसी भी तरह की इंटर्न सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले, अदालत ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी वानखेड़े को इस वचन पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और मीडिया में मामले के बारे में कोई बयान नहीं देंगे।

सीबीआई ने हाल ही में वानखेड़े के खिलाफ ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की थी। जांच एजेंसी ने एनसीबी की एक शिकायत पर कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के लिए वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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