मुंबई: यहां की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को उनके अलग हो चुके पति द्वारा कथित तौर पर उनके निजी वीडियो लीक करने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी अदालत) श्रीकांत वाई भोसले ने 8 जनवरी को सावंत की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत …
मुंबई: यहां की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत को उनके अलग हो चुके पति द्वारा कथित तौर पर उनके निजी वीडियो लीक करने के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी अदालत) श्रीकांत वाई भोसले ने 8 जनवरी को सावंत की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
सावंत के खिलाफ उनके अलग हो चुके पति आदिल दुर्रानी की शिकायत के आधार पर उपनगरीय अंबोली पुलिस स्टेशन में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।दुर्रानी ने सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाने का आरोप लगाया।वकील अली काशिफ खान देशमुख के माध्यम से दायर गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका में, सावंत ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर उन्हें परेशान करने, दबाव डालने और झूठे और फर्जी मामले में फंसाने के एकमात्र इरादे से दर्ज की गई थी।
उनके आवेदन में कहा गया है कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसमें कोई योग्यता नहीं है।अदालत ने माना कि अभिनेता द्वारा कथित तौर पर "संचारित या प्रकाशित" सामग्री "न केवल अश्लील है बल्कि यौन रूप से स्पष्ट है।" अदालत ने कहा, "घटना के तथ्यों, आरोपों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, यह अग्रिम जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।"