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कोर्ट ने Gautham Menon को दिया झटका, ब्याज सहित 4.25 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

Anurag
24 March 2026 3:56 PM IST
कोर्ट ने Gautham Menon को दिया झटका, ब्याज सहित 4.25 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश
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Entertainment मनोरंजन: मद्रास हाई कोर्ट ने मशहूर डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके प्रोडक्शन हाउस 'फोटॉन फैक्ट्री' की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, इस मामले में पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने R.S. एंटरटेनमेंट को 4.25 करोड़ रुपये, साथ ही 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया है। इस मामले की शुरुआत 27 नवंबर, 2008 को हुई थी। उस समय, फोटॉन फैक्ट्री ने एलरेड कुमार की कंपनी R.S. एंटरटेनमेंट के साथ 'प्रोडक्शन नंबर 6' नाम की फिल्म के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक, फिल्म को 5 अप्रैल, 2009 तक पूरा किया जाना था।

प्रोड्यूसर एलरेड कुमार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कई किस्तों में कुल 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। हालांकि, तय समय सीमा के अंदर फिल्म का काम शुरू नहीं हो पाया। इस वजह से, 12 फरवरी, 2010 तक की अतिरिक्त समय सीमा दिए जाने के बावजूद भी, यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसी संदर्भ में, प्रोड्यूसर ने साल 2013 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि समझौते के अनुसार फिल्म को पूरा नहीं किया गया है, और मांग की कि भुगतान की गई राशि को ब्याज सहित वापस किया जाए। उन्होंने कोर्ट को यह भी समझाया कि समझौते में तय शर्तों के अनुसार, इस राशि का भुगतान 24 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाना चाहिए। इस मामले में, गौतम मेनन ने अपनी फिल्म 'नीथाने एन पोन वसंतम' (तेलुगू में 'एतो वेल्लिपॉयंद मनसु') का हवाला देते हुए दलील दी कि उन्होंने उसी समझौते के तहत इस फिल्म का निर्माण किया था। इसलिए, उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी तरफ से उनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है।

हालांकि, कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस फिल्म का वे ज़िक्र कर रहे हैं, उसका निर्माण एक अलग अनुबंध (contract) के तहत किया गया था। इसके साथ ही, कोर्ट ने गौतम मेनन और उनकी कंपनी को 4.25 करोड़ रुपये, साथ ही 12 प्रतिशत सालाना ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। हाल ही में, जब यह मामला सुनवाई के लिए डिवीज़न बेंच के सामने आया, तो बेंच ने उनकी अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने पहले दिए गए फैसले को ही बरकरार रखा। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें अदालती खर्च और वकीलों की फीस के तौर पर अतिरिक्त 12 लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही, पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से चला आ रहा यह विवाद अब समाप्त हो गया है। जहां एक तरफ यह फैसला गौतम मेनन के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है, वहीं दूसरी तरफ यह माना जा रहा है कि प्रोड्यूसर के साथ न्याय हुआ है।

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