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उन्होंने मांग की है कि इस अपमानजनक कंटेंट को हर वेबसाइट से हटाया जाए।
मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलिवुड ऐक्टर सलमान खान (Salman Khan) के पक्ष में कोई अंतरिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पारित करने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सलमान ने आरोप लगाया है कि मुंबई के पास पनवेल में उनके फार्महाउस के पास वाली जमीन के मालिक केतन कक्कड़ (Ketan Kakkad) ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है।
जज अनिल एच लद्दाद ने केतन कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की है। सलमान के वकीलों ने कोर्ट से एक आदेश की मांग करते हुए कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान केतन कक्कड़ और कोई बयान न दें, लेकिन केतन के ऐडवोकेट आभा सिंह और आदित्य प्रताप ने इस मांग का विरोध किया।
केतन के वकीलों ने कहा कि गुरुवार शाम को ही केस के कागजात मिले और पूरे मुकदमे को देखा नहीं जा सका। वकील आभा सिंह ने ये भी कहा कि कोई अरजेंसी नहीं थी और अगर सलमान खान ने मुकदमा दायर करने के लिए एक महीने तक इंतजार किया था तो केतन को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मिलना चाहिए। इसके बाद जज लद्दाद ने सुनवाई स्थगित कर दी।
सलमान खान मुंबई के बांद्रा में रहते हैं और उनका पड़ोस के जिले रायगढ़ के पनवेल में एक फार्महाउस है, जहां वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने जाते हैं। केतन कक्कड़ भी मुंबई के रहने वाले हैं और सलमान खान के फार्महाउस के पास ही हिल पर प्लॉट लिया है।
सलमान खान के मुकदमे के मुताबिक, केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूबर से बात करते हुए ऐक्टर के खिलाफ अपशब्द बोला था। इस मामले में सलमान ने यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का नाम भी अपने केस में शामिल किया है। उन्होंने मांग की है कि इस अपमानजनक कंटेंट को हर वेबसाइट से हटाया जाए।
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