एक्ट्रेस नुसरत जहां की शादी को कोर्ट ने बताया अवैध, आदेश जारी कर सुनाया ये फैसला
बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. वह लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं. नुसरत ने निखिल जैन (Nikhil Jain) के साथ पहली शादी की थी. जिसे कोर्ट ने अमान्य करार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि दोनों की शादी कानूनी रुप से वैध नहीं है. इसी साल 9 जून को नुसरत जहां ने एक स्टेटमेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी निखिल के साथ टर्किश कानून के साथ हुई शादी भारत में वैलिड नहीं है. उसने आरोप लगाया था कि उसका सामान, जैसे पारिवारिक ज्वैलरी और अन्य संपत्ति, 'अवैध रूप से वापस' रखी गई है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी जानकारी के बिना उनके अकाउंट से उसके धन का दुरुपयोग किया गया था. नुसरत और निखिल की शादी को इनवैलिड कहते हुए कोलकाता कोर्ट ने कहा- तुर्की के बोडरम में 19/06/2019 को हुई नुसरत और निखिल की शादी कानूनी रुप से वैध नहीं है.
निखिल जैन ने पहले शादी को रद्द करने की मांग की थी. जब नुसरत ने उनकी शादी को भारत में अमान्य बताया था. निखिल ने कहा था कि उन्होंने नुसरत से कई बार शादी को रजिस्टर्ड करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने उनकी सारी रिक्वेस्ट को टाल दिया था. आपको बता दें निखिल और नुसरत तुर्की में 19 जून 2019 को शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने एक-दूसरे को कुछ समय तक डेट किया था उसके बाद शादी करने का फैसला लिया था. तुर्की में शादी करने के बाद दोनों ने कोलकाता में वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया था.
बेटे को दिया जन्म
कुछ समय पहले नुसरत ने बेटे को जन्म दिया था. उन्होंने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है. नुसरत के बेटे के पिता को लेकर कई खबरें सामने आईं थीं. उसके बाद पता चला था कि ईशान के पिता यशदास गुप्ता हैं. ईशान के जन्म के बाद नुसरत ने यशदास के साथ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वह मांग में सिंदूर लगाए नजर आईं थीं.