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जौनपुर। हिंदी फिल्म 'थैंक गॉड' में भागवान चित्रगुप्त का उपहास उड़ाने व आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दीवानी न्यायालय में परिवाद दर्ज हुआ है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता एवं परिवादी हिमांशु श्रीवास्तव ने फिल्म के अभिनेता अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और निर्देशक इंदर कुमार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व अन्य धाराओं में परिवाद दर्ज कराया है।
परिवादी के बयान के लिए एडिशनल न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) मोनिका मिश्रा की अदालत ने 18 नवंबर की तारीख नियत की है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव निवासी जोगियापुर ने कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह व सूर्या सिंह के माध्यम से फिल्म अभिनेता अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा व इंदर कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया कि बॉलीवुड फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर में अजय देवगन आधुनिक पोशाक पहनकर भगवान चित्रगुप्त बने दिख रहे हैं।
ट्रेलर में अजय देवगन स्वयं को भगवान चित्रगुप्त बताते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें फूहड़ शब्दों का प्रयोग करते हुए भगवान चित्रगुप्त की प्रस्तुति की गई। वादी पक्ष ने कहा कि फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य फिल्माया है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सुनियोजित साजिश के तहत फिल्मों में देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले दृश्य डाल कर लोक शांति भंग की जा रही है जो दंडनीय है। अदालत से मांग की गई कि आरोपितों को समुचित धाराओं में तलब कर दंडित किया जाए।
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