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Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को अंतरिम आदेश जारी कर मैडॉक फिल्म्स को पीवीआर आईनॉक्स के साथ तय 8-सप्ताह के थिएटर रन को पूरा करने से पहले 'भूल चुक माफ़' को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने से रोक दिया। यह निर्णय मैडॉक फिल्म्स की इस घोषणा के बाद आया है कि फिल्म "पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े होने" के कारण सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी और 16 मई को सीधे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। यह घोषणा फिल्म के 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले की गई।
प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "हाल की घटनाओं और पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े होने के मद्देनजर, हमने मैडॉक फिल्म्स और अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज में अपने पारिवारिक मनोरंजन, भूल चूक माफ़ को 16 मई को सीधे आपके घरों में लाने का फैसला किया है - दुनिया भर में सिर्फ़ प्राइम वीडियो पर।" इसके तुरंत बाद, पीवीआर आईनॉक्स ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए।
इसने कहा कि आखिरी समय में किया गया बदलाव उनके अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन है, जिस पर 6 मई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि समझौते में फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीम करने से पहले 8 सप्ताह की अवधि शामिल थी। करण शर्मा द्वारा निर्देशित और लिखित 'भूल चुक माफ' में राजकुमार राव और वामिका गब्बी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगली सुनवाई 16 जून को होनी है। (एएनआई)
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