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बॉम्बे हाईकोर्ट
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम से संबंधित मामले में आदेश जारी किया कि अभिनेता सोनू सूद को उनके आवास पर अवैध निर्माण के लिए नोटिस जारी किया जाए।
Bombay High Court reserves order in the case related to Brihanmumbai Municipal Corporation issuing notice to actor Sonu Sood for illegal construction at his residence.
— ANI (@ANI) January 13, 2021
(file photo) pic.twitter.com/leMSaESc3x
कोर्ट ने आज फिर मामले की सुनवाई की . बता दें, बीएमसी का आरोप था कि सोनू सूद ने कथित 6 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग को होटल में बदलने से पहले जरूरी इजाजत नहीं ली. बीएमसी ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग ऐक्ट के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए.
इस मामले में सोनू सूद ने सफाई भी पेश की थी. सोनू सूद ने यह साफ किया कि उन्होंने यूजर के बदलाव के मामले में BMC से इजाजत ली थी और वह केवल महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे. बीएमसी ने 4 जनवरी को सोनू सूद के खिलाफ FIR दर्ज कराई. जुहू पुलिस में दी गई अपनी शिकायत में बीएमसी ने कहा, 'सोनू सूद ने एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना इजाजत के ही होटल में तब्दील कर लिया.
बीएमसी का ये भी कहना है कि होटल बनाने के लिए इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण चल रहा था. नोटिस देने के बाद भी निर्माणकार्य चलता रहा. इतना ही नहीं, इस निर्माण से पहले उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी इजाजत भी नहीं ली थी.
बीएमसी के आरोपों के बाद सोनू सूद ने कहा था-उन्होंने जुहू स्थित अपने आवासीय इमारत को लेकर कोई भी अनियमितता नहीं बरती है. मैं इस कदम के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करुंगा. मैंने हमेशा से कानून का पालन किया है. महामारी के समय में इस इमारत को कोरोना वॉरियर्स के रहने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया गया था. अगर परमिशन नहीं मिलता है, तो इसे फिर से आवासीय इमारत ही रहने दिया जाएगा.
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