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बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सुनवाई में शिल्पा शेट्टी के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर जताई चिंता

Tara Tandi
20 Sep 2021 2:31 PM GMT
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सुनवाई में शिल्पा शेट्टी के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर जताई चिंता
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बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था. इस दौरान मीडिया कवरेज के दौरान राज के बच्चों और पूरे परिवार का नाम लिया गया था. जिसके बाद शिल्पा शेट्टी ने कई मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का केस किया था. जिस पर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सुनवाई में शिल्पा शेट्टी के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर बात की है. जस्टिस गौतम पटेल ने जुलाई में शिल्पा शेट्टी के द्वारा फाइल किए मानहानि के केस पर सुनवाई की जिसमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ वीडियो और आर्टिकल्स पब्लिश किए थे.

बच्चों को लेकर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वह शिल्पा शेट्टी के नाबालिग बच्चों के बारे में मीडिया में आई खबरों को लेकर चिंतित हैं. जस्टिस पटेल ने आगे कहा कि मुझे शिल्पा शेट्टी की चिंता नहीं है. वह खुद को संभाल लेंगी. मुझे उनके नाबालिग बच्चों की ज्यादा चिंता है. अपने बच्चों के साथ शिल्पा के निजी जीवन पर मीडिया रिपोर्ट्स चिंता का विषय हैं. ऐसे मामलों में, यह बच्चे हैं जो केंद्र में हैं.

सुनवाई की जल्दी को लेकर लगाई फटकार

कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के काउंसल से यह भी पूछा कि उन्हें याचिका पर सुनवाई की जल्दी क्यों है. शिल्पा को मीडिया रिपोर्ट्स से फिलहाल परमानेंट इलाज नहीं मिलने वाला है. तो फिर इस केस की जल्दी क्यों.राज कुंद्रा से जुड़ा यह मामला कुछ और समय तक चलने वाला है.

29 मीडिया हाउस के खिलाफ किया था केस

आपको बता दें शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडिया हाउस के खिलाफ राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में 'झूठी रिपोर्टिंग करने और उनकी छवि खराब करने' के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इन मीडिया हाउस के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं.

इस केस को लेकर हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वह शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ भी रिपोर्ट करने पर मीडिया को सब कुछ बंद करने का आदेश पारित नहीं कर सकता. हालांकि कोर्ट ने यूट्यूब पर अपलोड किए गए तीन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था.

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