फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। उनके खिलाफ यह वारंट 21 लाख रुपए के लोन का भुगतान नहीं करने के मामले में हुआ है। अंधेरी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ पिछले हफ्ते समन जारी किया था। यह समन शिल्पा शेट्टी मां सुनंद और बहन शमिता शेट्टी के खिलाफ जारी किया गया था। दोनों के खिलाफ यह नोटिस बिजनेसमैन द्वारा दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और लोन का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत के बाद जारी किया गया था।
हालांकि शिल्पा शेट्टी के परिवार ने कोर्ट के इस नोटिस को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को सेसन जज एजे खान ने मजिस्ट्रेट द्वारा शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी को कोई राहत नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा कि शिल्पा शेट्टी के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा अपनी फर्म में पार्टनर थे, लेकिन लोन के मामले की जहां तक बात है तो उनकी दोनों बेटियां भी इसमे पार्टनर थीं इसके पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट ने सुनंदा शेट्टी को कोर्ट में पेश होने से छूट देने से भी इनकार कर दिया था। सुनंदा मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। परहद आमरा ने शेट्टी परिवार के खिलाफ यह केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि सुरेंद्र शेट्टी ने उनसे 2015 में पैसा उधार लिया था,उन्हें यह पैसा जनवरी 2017 में लौटाना था, लेकिन उन्होंने यह पैसा कभी नहीं लौटाया।