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67 आईटी अधिनियम की धारा 342, 336, 290 और 510 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यूट्यूबर बॉबी कटारिया का बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह सड़क पर शराब पीते दिखे थे। वीडियो वायरल होते ही बॉबी की मुश्किलें बढ़ गईं। डीजीपी अशोक कुमार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। अब इस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, जिसके बाद कैंट पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।
बीते दिनों बॉबी ने सड़क पर शराब पीने वाला जो वीडियो शेयर किया था वह देहरादून के किमाड़ी मार्ग का था। इस वीडियो के बैकग्राउंड में उन्होंने गाना रोड़ अपने बाप की लगाया था और कैप्शन में लिखा था, यह सड़क पर आनंद लेने का समय है।
देहरादून में सड़क के बीचोबीच शराब पीने और पुलिस को धमकाने और बीच सड़क पर ट्रैफिक रोकने के आरोप में बॉबी को जल्द ही उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार करेगी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और 67 आईटी अधिनियम की धारा 342, 336, 290 और 510 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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