इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी को बड़ी राहत देते हुए उनकी फिल्म 'चेहरे' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आज रिलीज होने वाली फिल्म चेहरे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया. उदय प्रकाश नाम के याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चेहरे की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि चेहरे फिल्म की कहानी कॉपीराइट की हुई कहानी पर है और यह कॉपीराइट एक्ट का सीधा उल्लंघन करती है. याचिका में मांग की गई थी कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए.
तीन दिन तक चली सुनवाई
लगातार तीन दिनों तक हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने गाजियाबाद की जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी. हालांकि, कोर्ट ने कहा, गाजियाबाद की अदालत में कॉपीराइट का केस चलता रहेगा. जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाजियाबाद के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है. हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद पंडित और डायरेक्टर रूमी जाफरी को पक्षकार बनाया गया था. दोनों की ओर से उदय प्रकाश की याचिका का विरोध किया गया था.
चेहरे शुक्रवार को रिलीज हो गई. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी फिल्म चेहरे में मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने वकील का किरदार निभाया है, जबकि इमरान हाशमी बिजनेस टायकून बने हैं. इस फिल्म में सुशांत की राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी हैं.